बिलासपुर—बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि सर्विस मैटर को जनहित याचिका के रूप में स्वीकारा नहीं जा सकता..गौरतलब है कि बस्तर विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यपक भर्ती को नियम विरूद्ध बताकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता अर्जुन नाग ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि भर्ती के लिए बस्तर के बजाय रायपुर में साक्षात्कार लिया जा रहा है। इस दौरान अनेक प्रकार की अनियमितताएं भी बरती जा रही है। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सर्विस मैटर को जनहित याचिका के रूप में स्वीकारा नहीं जा सकता।
वहीं एक मामले में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ लगी किरणमयी नायक की चुनावी याचिका में आज लगातार पांचवे दिन भी गवाही पूरी नहीं हो सकी। मंगलवार को भी मामले में गवाही होनी है। अभी याचिकाकर्ता पक्ष से हाईकोर्ट में गवाही दी जा रही है…