सरकारी खरीदी अब ऑनलाइन-जेम से होगी,नियमों में बदलाव

Chief Editor
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mahanadi-bhawanरायपुर।राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन करते हुए सभी विभागों को यह निर्देश दिए हैं कि कार्यालयों के उपयोग के लिए वस्तुओं की खरीदी के लिए सबसे पहले डीजीएसएण्डडी की वेबसाइट ’जेम’ (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) का अवलोकन कर लिया जाए। इस वेबसाइट का पता जेमडॉटजीओव्हीडॉटइन (gem.gov.in) है। राज्य सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग ने यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इसके लिए भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की जेम वेबसाइट में 40 हजार से ज्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ता, 31 हजार से ज्यादा प्रोडक्ट और 17 प्रकार की सेवाएं शामिल हैं।
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                                         वाणिज्य और उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वेबसाइट के उपयोग से सरकारी खरीदी में परम्परागत टेंडर विधि की तुलना में वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि इसमें देश के सभी राज्यों के विक्रेताओं का पंजीयन हो रहा है। जेम के उपयोग के लिए वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा पिछले महीने की पांच तारीख को भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन के लिए जारी अधिसूचना में बताया गया है कि इस नियम के परिशिष्ट एक में शामिल ऐसी वस्तुएं जिनकी दरें और विशिष्टताएं भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की ’जेम’ वेबसाइट में उपलब्ध हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) द्वारा नया रेट कॉन्ट्रेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों, जिला और जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री की खरीदी से संबंधित नीति, नियम और प्रक्रिया तथा आवश्यक होने पर दर निर्धारण कार्य राज्य सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सामग्री की सूची का निर्धारण भी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।

                                               भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 4.3.1 की अंतिम पंक्ति में पांच हजार रूपए अंकित है, जिसे बढ़ाकर दस हजार रूपए कर दिया गया है। नियम 4.3.2 की द्वितीय पंक्ति में रूपए 5001 से रूपए 50 हजार अंकित है, जिसे बढ़ाकर रूपए 10001 से एक लाख रूपए कर दिया गया है।

                                         परन्तु ऐसी वस्तुएं जिनकी दर और जिनकी विशेषताएं भारत सरकार की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हैं, उनकी खरीदी क्रेता विभाग द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार सीधे जेम वेबसाइट के माध्यम से की जा सकेगी, लेकिन ऐसी खरीदी के लिए क्रेता विभाग इस वेबसाइट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेशिफिकेशन का परीक्षण, विक्रेता की साख और न्यूनतम मूल्य (एल-वन) का निर्धारण स्वयं करेगा।

                                             नियम 4.3.3 में जहां निविदा का अनुमानित मूल्य 50001 से रूपए दो लाख लिखा है, उसे बढ़ाकर 100001 से दो लाख कर दिया गया है, लेकिन नियम 4.3.3 के बाद यह संशोधन किया गया है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी दर और विशेषताएं भारत सरकार की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हैं, उनकी खरीदी खुली निविदा पद्धति या इस वेबसाइट में उपलब्ध ई-बिडिंग अथवा रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया से आवश्यकता के अनुसार की जा सकेगी।

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