बिलासपुर—बोर्ड पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगा। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने लोगों को कानून की जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड पर पोस्टर, पाम्पलेट चिपकाने वाली संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विधिक सेवा के साइन बोर्ड पर पोस्टर लगाने वा्लों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने बोर्ड से किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त फैसला लेने को कहा है। मालूम हो कि कुछ समितियों ने विधिक सेवा के बोर्ड पर अनाधिकृत रूप से पोस्टर और पाम्पलेट लगाया है। उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार ने इसे गंभीरता से लिया है।
विधिक सेवा समिति ने मिशन स्कूल और वेयर हाउस रोड पर लोगों को विधिक सेवा सूचनार्थ बोर्ड लगया है। रजिस्टार जनरल ने बोर्ड पर लगाए गये पोस्टर और पांपलेट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने शहर के वेयर हाउस रोड और मिशन स्कूल चौक में लोगों को कानूनी सहायता के लिए बोर्ड लगाया है। बोर्ड में विधिक सेवा संबधी जानकारियों का जिक्र किया गया है। लेकिन कई संस्थानों ने बोर्ड को अघोषित रूप से प्रचार प्रसार का मंच बना लिया है।कभी फिल्म के पोस्टर तो कभी नेताओं के बैनर बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाता है। कानूनी सलाह लेने वालों को आवश्यक जानकारी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर होना पड़ता है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के रीडर ने बताया कि शिकायत मिलने पर रजिस्ट्रार जनरल और सचिव को जानकारी दी गई थी। इस पर उन्होने पहली बार माफ करने की बात कह नया बोर्ड लगाने के निर्देश दिया है। अब नए बोर्ड को जो भी पोस्टर बैनर या अन्य प्रचार प्रसार के उपयोग में लाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।