♦31 मार्च 2017 तक कर सकते है अब जमा
नईदिल्ली।जिन पेंशनधारियों ने अभी भी पेंशन जारी रखने के लिये अपने जीवन प्रमाण पत्र के रूप में आधार सत्यापित जीवन प्रमाण जमा नहीं करवाये हैं इसे देखते हुए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दी है। इससे पहले अंतिम तारीख 28 फरवरी 2017 थी।कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के सदस्यों और पेंशनधारकों को 31 मार्च, 2017 तक अपनी आधार संख्या जमा कराना आवश्यक है।
अगर किसी सदस्य के पास आधार संख्या नहीं है तो उन्हें पेंशन प्रक्रियाओं और मासिक पेंशन भुगतान जैसे ईपीएस 1995 के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए आधार नामांकन पहचान पर्ची लगानी होगी। अगर पेंशन योजना का सदस्य फॉर्म 10 सी में आवेदन कर 10 वर्ष से कम की सेवा काल से बाहर आने का निर्णय लेता है, तो उस मामले में आधार संख्या की आवश्यकता नहीं है।