रायपुर ।राज्य सरकार ने आम नागरिकों को यह सूचित किया है कि 500 और 1000 रूपए के पुराने नोटों को 11 नवम्बर की मध्य रात्रि तक केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यालयों में समस्त प्रकार के टैक्स फीस और अन्य प्रभारों जैसे – पानी और बिजली तथा यूटिलिटी प्रभारों के भुगतान के लिए प्राप्त किया जा सकेगा। विभिन्न प्रकार के जुर्माने की राशि तथा नगर पालिकाओं अन्य स्थानीय निकायों के टैक्स का भुगतान भी इन पुराने बैंक नोटों से किया जा सकेगा। इसके लिए सभी संबंधित कार्यालयों में अलग से रजिस्टर खोला जाएगा, जिसमें भुगतान की जानकारी दर्ज की जाएगी। मुख्य सचिव विवेक ढांड ने यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इस आशय का परिपत्र शासन के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को जारी किया। आदेश में बताया गया है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग से इस आशय की सूचना मिली है।
पानी- बिजली बिल और टैक्स में 11 नवंबर तक चलेंगे 500-1000 के नोट
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