निकाय सचिव और निगम आयुक्त को कोर्ट ने किया तलब

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर— हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग और बिलासपुर निगम आयुक्त के अलग अलग जवाब में विरोधाभास पाकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने नगरीय निकाय के प्रमुख सचिव और बिलासपुर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर आगामी 9 मई की सुनवाई में व्यक्तिगतरूप से रहने को कहा है।

                       मालूम हो कि बिलासपुर रेलवे क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी हटाने के लिए रेलवे ने तोड़ फोड़ की कार्रवाई की थी। अभियान के खिलाफ  ज्योति बाई और  अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर निगम आयुक्त और नगरीय प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर प्रभावितों के पुनर्वास के लिए कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया था।

                           आज नगरीय प्रशासन विभाग और बिलासपुर नगर निगम ने जो जवाब प्रस्तुत किया उसमें काफी विरोधाभास था। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। नगरीय निकाय के प्रमुख सचिव और  बिलासपुर नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर 9 मई को व्यक्तिगतरूप से उपस्तित होने को कहा है।

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