बिलासपुर। सांई प्रसाद नाम के चिटफंड कंपनी संचालक की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है..कंपनी ने लोगों से रकम दोगुना करने की लालच देकर तकरीबन 72 करोड़ रूपए की ठगी की थी..जानकारी दें कि रीवा निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने धमतरी में चिटफंड कंपनी खोला था और लोगों को झांसा देकर पूरे प्रदेश से 72 करोड़ रूपए जमाकर रफूचक्कर हो गया..पीडि़तों की शिकायत पर पुलिस ने दफ्तर को सील कर लिया था..इस बीच कंपनी के संचालक ने नाम और जगह बदलकर फिर से यह गोरखधंधा शुरू किया..जिसकी शिकायत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया..
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