कर्मचारी नेता पर निलंबन की गाज…जांच सहयोग में आनाकानी का आरोप

BHASKAR MISHRA
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SAHKARITA_GRADE_VISUAL 003बिलासपुर— जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक के लिपिक घनश्याम तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। प्राधिकृत अधिकारी के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक तिवारी ने कर्मचारी नेता घनश्याम तिवारी को निलंबन आदेश जारी किया है। घनश्याम तिवारी जिला सहकारी बैंक में कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत है। जानकारी के अनुसार घनश्याम तिवारी पर खाद परिवहन जांच मामले में सहयोग नहीं किये जाने के आरोप है। तात्कालीन समय घनश्याम तिवारी विपणन प्रभारी के पद पर कार्यरत थे।

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                        मुख्य सचिव के लगातार निर्देश के बाद भी आदेश का पालन नहीं किये जाने के बाद जिला सहकारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के आदेश पर जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने घनश्याम तिवारी को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार 2013 में खाद परिहवन घोटाले को लेकर जांच की जा रही है। मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को मुख्य सचिव ने एकत्रित करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके तात्कालीन विपणन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने दस्तावेज देने में टाल मटोल किया। इस दौरान उन्होने लगातार मुख्य सचिव के आदेश का उल्लंघन किया।

              इस बीच संयुक्त संचालक सहकारी संस्थाएंं के.एल.ठारगावे नें भी सचिव को लिखित शिकायत कर बताया कि घनश्याम तिवारी जरूरी दस्तावेज देने में आनाकानी कर रहे हैं। उनसे कई बार पत्र व्यवहार किया गया गया…लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसके बाद मुख्य सचिव कार्यालय ने घनश्याम तिवारी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया।

                      2013-14 में घनश्याम तिवारी प्रभारी विपणन और लेखापाल के पद पर कार्यरत थे। खाद्य परिहवन से संबधित दस्तावेज,रिकार्ड समेत अन्य सभी प्रकार की जानकारी संयुक्त संचालक के पास जमा करना था। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक तिवारी ने भी दस्तावेज जमा करने को कहा। बावजूद इसके घनश्याम तिवारी ने ना तो दस्तावेज किया और ना ही मामले को गंभीरता से लिया। लगातार आदेश का उल्लंघन किये जाने पर घनश्याम तिवारी को 1982 में वर्णित नियम को आधार मानते हुए  कदाचार के आरोप में निलंबित किया गया।

आदेश का पालन किया गया

               जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि सेक्रेटरी और प्राधिकृत अधिकारी के आदेश का पालन किया गया है। घनश्याम तिवारी को कई बार संयुक्त पंजीयक ने खाद परिवहन से जुड़े दस्तावेजों को जमा करने के लिए कहा था। उन्होने आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। तात्कालीन समय घनश्याम तिवारी विपणन प्रभारी थे।

                                मुख्य सचिव के आदेश और प्राधिकृत अधिकारी के निर्देश पर घनश्याम तिवारी को निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान घनश्याम तिवारी का मुख्यालय सहकारी बैंक मल्हार शाखा होगा।

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