अवैध शराब के मामलों में होगी कड़ी कार्रवाई

Chief Editor
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बिलासपुर ।. देशी एवं विदेशी मदिरा के अवैध विनिर्माण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाएं। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। संभागीय कमिश्नर  सोनमणि बोरा ने सोमवार को  आबकारी विभाग के कार्यों की संभाग स्तरीय समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिए।
संभागायुक्त श्री बोरा ने कहा कि देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को निर्धारित समय पर खोलने एवं बंद कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए गस्त करने के साथ ही आकस्मिक रूप से भी निरीक्षण करें। राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों पर स्थित सभी होटल एवं रेस्टोरेंट जहां मदिरा उपयोग की अनुमति नहीं है तथा सभी ढाबों में मदिरापान एवं मदिरा विक्रय को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें। मदिरा विक्रय करते पाये जाने पर संबंधित होटल-ढाबा के मैनेजर अथवा संबंधितों के विरूद्ध प्रकरण बनाकर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाये। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, पूजा स्थल, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, आम रास्ता आदि में शराब सेवन करने वालों एवं उत्पाद मचाने वालों के विरूद्ध भी आबकारी अधिनियम के तहत् प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये।

संभागायुक्त ने यह भी कहा कि जहां शराब दुकाने बंद की गई है। वहां शराब की बिक्री न होने पाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने शासन के निर्देश के अनुरूप सभी शराब दुकानों में निरीक्षण पुस्तिका, स्कंध पंजी, अनुमति फाईल तथा निर्धारित दर प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में राजस्व प्राप्ति एवं मनोरंजन कर की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने कहा कि नियमानुसार ड्यूटी एवं लायसेंस फीस समय पर जमा कराएं। ताकि किसी तरह की बकाया न रहें। इस संबंध में उपायुक्त आबकारी  संजय पारिख ने संभाग के सभी जिलों की जानकारी दी। अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के संबंध में आबकारी विभाग के कन्ट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। संभागायुक्त ने विभागीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी आबकारी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं रायगढ़ जिले के आबकारी अधिकारी उपस्थित थे।

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