वीवो और ओप्पो मोबाइल पर दस लाख का जुर्माना..निगम की कार्रवाई

BHASKAR MISHRA
4 Min Read

MITHILESH AWASTHIबि्लासपुर— नगर निगम ने ओप्पो और विवो मोबाइल पर दस का जुर्माना किया है। निगम क्षेत्र में बिना अनुमति जगह जगह होर्डिंग्स और डिस्प्ले लगाए जाने के बाद निगम प्रशासन ने पेनाल्टी लगाने का फैैसला किया । निगम ने वीवो और ओप्पो कम्पनी अधिकारियों को नोटिस जारी कर पेनाल्टी पटाने को कहा है। यदि समय पर पेनाल्टी नहीं पटाया जाता है तो निगम क्षेत्र से सभी बैनर और होर्डिग्स को हटा दिया जाएगा।

Join Our WhatsApp Group Join Now

             नगर निमग बिलासपुर ने ओप्पो और वीवो मोबाइल कम्पनी अधिकारियों को दस लाख रूपए पेनाल्टी जमा करने का निर्देश दिया है। सहायक आयुक्त मिथिलेश अवस्थी ने बताया कि कम्पनी अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। यदि कम्पनी ने समय पर जुर्माने की रकम को जमा नहीं किया तो बिना बताए शहर के सभी क्षेत्रों से कम्पनी के होर्डिंग्स और डिस्प्ले हटाने का काम युद्धस्तर पर किया जाएगा।

              मिथिलेश अवस्थी ने बताया कि जुर्माना कार्रवाई के पहले मोबाइल कम्पनी अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन कम्पनी अधिकारियों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद निगम के अतिक्रमण दस्ते ने होर्डिंग और डिस्प्ले हटाने की कार्रवाई की। भागते दौड़ते कंपनी के अधिकारियों ने निगम कार्यालय पहुंचकर सम्पर्क किया।

                     आयुक्त सौमिल रंजन के निर्देश पर कम्पनी अधिकारियों को बिना अनुमित होर्डिंग्स और डिस्प्ले लगाने का कारण पूछा। मिथिलेश अवस्थी ने अधिकारियों को बताया कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों और पोल पर लगाए जा रहे होर्डिंग्स के दर निर्धारित हैं। चूंकि कम्पनी ने बिना अनुमति होर्डिंग्स और डिस्प्ले लगाए हैं। समय और स्थान के अनुसार ओप्पो को करीब सात लाख और विवो मोबाइल को तीन लाख का जुर्माना देना होगा।

       सीजी वाल को मिथिलेश अवस्थी ने बताया कि सरकारी बिल्डिंग और चौक चौराहों पर होर्डिंग्स लगाने से पहले निगम आयुक्त से अनुमति लिया जाना जरूरी है। इसी तरह दुकानों और मकानों के सामने लगाए गए होर्डिंग्स और डिस्प्ले पर भी विज्ञापन चार्ज नियमानुसार लिए जाएँगे। वीवो और ओप्पो मोबाइल कम्पनी कर्मचारियों को जुर्माना राश पटाने को कहा गया है।

                     अवस्थी ने बताया की यदि राशि का भुगतान निगम खाते में नहीं किया गया तो कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। अवस्थी ने बताया कि कार्रवाई के बाद कम्पनी अनुमति के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया है। लोकेशन, होर्डिंग्स के आकार-प्रकार के अनुसार निगम ने विज्ञापन का दर निर्धारित किया है।

होर्डिंग्स की होगी गिनती

            मिथिलेश ने बताया कि अनुमति दिए जाने के बाद कम्पनी के होर्डिंग्स और डिस्प्ले की गिनती होगी। यदि अनुमति और संख्या से होर्डिंग्स और डिस्प्ल पाए गये तो उन्हें ना केवल निकाला जाएगा। बल्कि कम्पनी को हर्जाना भी देना होगा। अवस्थी के अनुसार निगम ने कम्पनी कर्मचारियों को लोकेशन दर सूची की जानकारी भी दी है।

Share This Article
close