बीयू – कुलपति पद पर प्रो. शाही की नियुक्ति का आदेश वापस, प्रो. शर्मा बने रहेंगे वीसी

Chief Editor
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BUNewरायपुर।राज्यपाल के सचिव  अशोक अग्रवाल द्वारा बिलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति से संबंधित पूर्व में जारी आदेश पर विचारोपरांत निर्णय लेते हुए नया आदेश जारी किया गया है। राज्यपाल सचिवालय से 19 जुलाई  को इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार बिलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर सदानंद शाही के नियुक्ति आदेश को प्रतिसंहृत (Withdrawn) किया गया है।उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर शाही की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल सचिवालय से  पिछले 23 मई  को आदेश जारी किया गया था।

 खबर यह भी है कि   राज्यपाल एवं कुलाधिपति बलरामजी दास टंडन द्वारा डॉ. जी. डी. शर्मा को बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के सचिव अशोक अग्रवाल द्वारा आज यहां आदेश जारी किया गया। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22, 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।

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                       मालूम हो कि बिलासपुर विश्विविद्यालय के लिए नए वाइस चांसलर की नियुक्ति की तैयारी छः महीने पहले से शुरू हुई थी। शासन ने योग्य लोगों का आवेदन मंगाया था। एक्सपर्ट टीम ने सभी आवेदनों को देखने के बाद डॉ. सदानन्द शाही को नियुक्ति पत्र भेजा। लेकिन छात्र नेताओं ने सदानन्द पर वामपंथी होने का आरोप लगाया। एबीव्हीपी ने शाही की नियुक्ति का जमकर विरोध किया। अंत में शासन को  नियुक्ति आदेश  वापस लेना पड़ा।
      shahiबनारस हिन्दु विवि के  भोजपुरी अध्ययन केन्द्र के समन्वयक प्रो सदानंद शाही को बिलासपुर विवि का नया वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था। विरोध के चलते उनकी नियुक्ति को रोक दिया गया था  और  प्रो जीडी शर्मा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। नियुक्ति रोकने की वजह वामपंथी सोच और मापदंड पूरा नही होने की बात सामने आयी थी ।
                            आवेदन मंगाए जाने के बाद सरकार ने प्रोफेसर सदानन्द शाही का नाम फायनल किया। डॉ.शाही बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के प्राध्यापक है। भोजपुरी अध्ययन केन्द्र के समन्वयक भी है।

एबीव्हीपी का विरोध

शाही की नियुक्ति की भनक लगते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने जमकर विरोध किया था । एबीव्हीपी के नेताओं ने डॉ.शाही पर वामपंथी विचारधारा का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर डॉ.शाही की नियुक्ति आदेश को निरस्त करने की मांग की थी ।विद्यार्थी परिषद के विरोध को देखते हुए राजभवन ने प्रो. सदानंद शाही की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी । नया आदेश जारी कर वर्तमान कुलपति प्रो जीडी शर्मा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था । आदेश में डॉ.शर्मा के एक्सटेंशन अवधि का जिक्र नहीं किया गया है।

कौन है डॉ.सदानन्द शाही

डॉ.सदानन्द शाही बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के प्राध्यापक हैं। डॉ.शाही का नाम साहित्य जगत में सम्मान के साथ लिया जाता है। भोजपुरी अध्ययन केन्द्र के समन्वयक होने के साथ उन्होने देश की नामचीन पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का संपादन किया है। प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक डॉ.सदानन्द शाही का विवादों से हमेशा तालमेल रहा है।

शाही को लेकर विवाद क्यों…

एबीव्हीपी के नेताओं ने बताया था  कि डॉ.सदानन्द शाही वाइस चांसलर की योग्यता नहीं रखते हैं। बावजूद इसके उन्हें राज्य सरकार ने बिलासपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्ति आदेश दी। प्रोफेसर का 10 वर्षों का अनुभव भी नही होना बताया है। डॉ.शाही अनुभव के लिए निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं। कुलपित के लिए बतौर प्राध्यापक कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। जबकि शाही का अनुभव 4 महीने कम है।

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