नईदिल्ली।आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। आधार के बिना 1 जुलाई के बाद आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।पैन और आधार : सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपका पैन अवैध हो जाएगा। हालांकि, इसकी मियाद बढ़ा दी गई है।आधार के बिना पैन कार्ड नहीं : नए पैन कार्ड के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। शनिवार के बाद आप अपने आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
आधार और पासपोर्ट : विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट का आवदेन करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।पीएफ खाता और आधार : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 30 जून तक पीएफ खातों को आधार से जोड़ने को कहा है। पेंशनरों को भी अपने आधार की डिटेल जमा करने को कहा गया है।
छात्रवृत्ति और आधार : मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल और कॉलेज के छात्र, जो छात्रवृत्ति लेने के इच्छुक हों या पहले से ले रहे हैं, उन्हें 30 जून तक अपने आधार की डिटेल जमा करानी होगी। जिनके पास आधार नहीं होगा उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
आधार और पीडीएस सबसिडी : जन वितरण प्रणाली को भी आधार से जोड़ा गया है। सभी पीडीएस सबसिडी पाने वाले लोगों को अपने राशन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना होगा।
चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम
एक जुलाई से पूरे देश में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के रूप में नई कर प्रणाली हो जाएगी जिसके मद्देनजर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पाठ्यक्रम में भी तब्दीली होगी। लिहाजा अब इनके लिए नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। नया पाठ्यक्रम इंटरनेशनल फेडरेशन आॅफ अकाउंटेंट्स के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुसार होगा। इसमें नई टैक्स प्रणाली जीएसटी भी शामिल होगी।
बदलाव के बयार की पहली तारीख
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर