निजी स्कूल संचालकों पर नकेल…हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर—हाईकोर्ट ने स्कूलों की मनमानी पर दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। स्कूलों की मनमानी को लेकर कोर्ट में करीब चार याचिका की सुनवाई हो रही है। कमोबेश सभी याचिका में निजी स्कूल संचालकों पर मनमानी का आरोप लगाया गया है। भगवन्त राव की जनहित याचिका पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों में गणवेश, कापी किताब और शासन की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं को लेकर राज्य और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था।

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                      हाईकोर्ट को भगवन्त राव ने जनहित याचिका में बताया था कि सरकारी और निजी स्कूलों में आरटीई के तहत गरीब बच्चों को गणवेश,कापी किताब समेत खाना मुप्त दिये जाने का प्रावधान है। बावजूद इसके निजी संस्थान गरीब बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं देते हैं।

                             हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में मुख्यन्यायाधीश को राज्य सरकार ने जवाब दिया। सरकार ने बताया कि निजी संस्थानों में पढ़ने वाले बीपीएल कार्डधारियों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा के अलावा सरकार स्कूल संचालकों को गणवेश और कापी किताब के बदले 650 रूपए देती है।

                 हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने मामले में केन्द्र सरकार को भी जवाब देने के लिए तलब किया। कोर्ट ने मामले में जवाब पेश करने केन्द्र सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है।

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